नीतीश सरकार को बड़ा झटका, बिहार में अब नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द

नीतीश सरकार को बड़ा झटका, बिहार में अब नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण, पटना हाईकोर्ट ने किया रद्द

पटना: बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. 

आपको बता दें कि बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के फैसले को रद्द किया है. पटना हाईकोर्ट ने फैसले को रद्द किया. बिहार में SC,ST,EBC,OBC के लिए गत वर्ष आरक्षण बढ़ाया था. 50 प्रशित से 65 फीसदी आरक्षण किया था. अब पूर्व की भांति 50 फीसदी ही आरक्षण रहेगा. पटना हाईकोर्ट ने फैसले को असंवैधानिक बताया.