पटना: बिहार में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है. आरक्षण का दायरा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए जाने के बिहार सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
नीतीश सरकार को बड़ा झटका
— First India News (@1stIndiaNews) June 20, 2024
65 फीसदी आरक्षण को किया रद्द, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया आरक्षण, बिहार में SC,ST,EBC,OBC के लिए गत वर्ष...#FirstIndiaNews #PatnaHighCourt pic.twitter.com/PP5txSkYf3
आपको बता दें कि बिहार में 65 फीसदी आरक्षण के फैसले को रद्द किया है. पटना हाईकोर्ट ने फैसले को रद्द किया. बिहार में SC,ST,EBC,OBC के लिए गत वर्ष आरक्षण बढ़ाया था. 50 प्रशित से 65 फीसदी आरक्षण किया था. अब पूर्व की भांति 50 फीसदी ही आरक्षण रहेगा. पटना हाईकोर्ट ने फैसले को असंवैधानिक बताया.