रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी बैंकों पर ठोका लाखों का जुर्माना, नियन उल्लंघन बना कारण

नई दिल्लीः रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सहकारी बैंकों पर कामकाजों को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. आरबीआई ने बैंकों पर कार्रवाई करते हुए उन पर लाखों का जुर्माना लगाया है. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है. उनमें गुजरात स्थित द कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के ठाणे का द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक, प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक शामिल है.

आरबीआई सभी बैंकों के कामकाज पर नजर बनाकर रखता है. इसी बीच कई सहकारी बैंकों पर लाखों का जुर्माना ठोका है. बैंक पर यह कार्रवाई एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच पैसे ट्रांसफर की तय लिमिट के नियम को तोड़ने, लोन देते वक्त नियम का ध्यान न रखने के कारण की गई है. 

जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक द कच्छ मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई करते हुए केंद्रीय बैंक ने पूरे 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है. द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं श्री मोरबी नागरिक सहकारी बैंक और भाबर विभाग नागरिक सहकारी बैंक पर 50-50 हजार रुपये. आरबीआई ने सबसे ज्यादा जुर्माना प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 7 लाख रुपये का लगाया है. 

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों के कामकाज पर नजर बनाकर रखता है. कई बार नियमों की अनदेखी करने पर आरबीआई बैंकों पर कार्रवाई करते हुए तगड़ा जुर्माना भी लगाता है. इसी के तहत इस बार आरबीआई ने ये पैनल्टी लगाई है.