जयपुर: प्रदेश में रात आठ बजे बाद चोर दरवाजे से अवैध शराब की बिक्री हो या फिर तय दाम से ज्यादा में शराब बिक्री की मामला. यह सब तो अब आम हो चुका है. लेकिन अब तो गोदाम से ही मदिरा बेचान का नया खेल शुरू हो गया. उधर, आबकारी विभाग को जानकारी होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा. बड़ी बात तो यह है कि जयपुर जिले का मामला सामने आया और जिम्मेदारों ने स्वीकारा कि गोदाम में ही दुकान नियम विरुद्ध है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो सका.
आबकारी विभाग ने जयपुर जिले में मोहनपुरा, मुहाना रोड़ पर मदाऊ पंचायत में गोदाम स्वीकृत किया और गोदाम शुरू भी हो गया. लेकिन अब गोदाम में ही दुकान खोलकर बिक्री भी शुरू होने की बात सामने आई है. उधर, शराब गोदाम की अन्य समूह की दुकान से दूरी 3 किलोमीटर तय कर रखी है, लेकिन यह गोदाम मदिरा की दो दुकानें के 3 किलोमीटर की दूरी पर नहीं होना बताया जा रहा है. ऐसे में दोनों लाइसेंसियों ने आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण को सारी जानकारी दी, लेकिन कुछ नहीं हो सका.
इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में साफ तौर पर लिखा कि ग्रेटर अनुज्ञाधारी प्रदीप वर्मन की दुकान से करीब 2 किलोमीटर और ग्रेटर अनुज्ञाधारी राजेश शर्मा की दुकान से 1.5 किमी पर स्वीकृत किया गया. जो आबकारी मद्य एवं संयम नीति वर्ष 2025-29 के प्रावधान के अनुसार दुकान के लिए स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस की अन्य दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं की जाएगी.
जबकि मदाऊ में स्वीकृत मदिरा गोदाम में दुकान की तरह मदिरा का बेचान किया जा रहा है. दोनों अनुज्ञाधारियों ने साफ तौर पर लिखा कि गोदाम इस तरह से मदिरा का बेचान करता है तो अनुज्ञाधारी गारंटी पूर्ति नहीं कर पाएंगे. देखने वाली बात यह है कि क्या आबकारी विभाग नियम विरुद्ध बेची जा शराब के मामले में कार्रवाई करता है या नहीं.