जैसलमेरः भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हुई है. सीमावर्ती 5 किमी क्षेत्र में रात्रिकालीन आवागमन प्रतिबंध बढ़ाया गया है. अब 30 नवंबर 2026 तक आदेश प्रभावी रहेगा. जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने नए निर्देश जारी किए है. शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा. बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवागमन नहीं होगा.
भारत-पाक सीमा से लगे 5 किमी क्षेत्र में आदेश लागू रहेगा. तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए फैसला किया गया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए है.
सीमावर्ती नागरिकों से नियमों की पालना की अपील की. संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए गए. पुलिस, BSF और जिला प्रशासन को जानकारी दे. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी.