शहरी निकायों के चुनाव पूर्व अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश, गृह जिले से हटाए जाएंगे निर्वाचन से जुड़े अधिकारी

शहरी निकायों के चुनाव पूर्व अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश, गृह जिले से हटाए जाएंगे निर्वाचन से जुड़े अधिकारी

जयपुर: पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी निकायों के चुनाव पूर्व अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश दिए. गृह जिले से निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हटाए जाएंगे. 30.04.2026 की कटऑफ तिथि के आधार पर पिछले 4 वर्षों में 3 सालों से ज्यादा संबंधित जिला/ नगरपालिका/ पंचायत समिति क्षेत्र में पोस्टेड नहीं होंगे. जहां पंचायतीराज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव होने है. 

इस मापदंड विरुद्ध यदि कोई अधिकारी है पोस्टेड तो उसका मौजूदा पद से 28 फरवरी तक तबादला करना होगा. मतदाता सूची की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों का तबादला. यदि मतदाता सूची का काम शुरू होने से पूर्व तबादला हुआ है. तो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक इस तबादले/ पोस्टिंग की क्रियान्विति स्थगित रखी जाए. 

ECI या राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए जिस कर्मी के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश हो. चुनाव कार्य से जुड़े ऐसे कर्मी को पोस्टिंग नहीं देने के भी  निर्देश दिए है. चुनाव घोषणा होने पर निर्वाचन से जुड़े किसी अधिकारी,कर्मी का तबादला नहीं करने के निर्देश है. विशेष हालात में ऐसा करना जरूरी हो या किसी मामले में राज्य सरकार इन मापदंडों में शिथिलता चाहे तो मंजूरी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पूरे विवरण के साथ भेजने के निर्देश है.