नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. SC ने शरजील और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं है. शरजील और उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग हैं.
शरजील और उमर खालिद पर गंभीर आरोप हैं. सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है. जिनकी जमानत जरूरी, उन पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती है.
दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
-SC ने शरजील और उमर खालिद की जमानत याचिका की खारिज
-सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने से किया इनकार
-बाकी 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
-कहा- 'लंबे समय से जेल में रहना जमानत का आधार नहीं'
-'शरजील और उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग'
-'शरजील और उमर खालिद पर गंभीर आरोप'
-'सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं'
-'जिनकी जमानत जरूरी, उन पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती'