फुटपाथ, सड़क और आम रास्ते पर अवैध मंदिरों से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने नगर निगम को हटाने के दिए आदेश

जयपुरः शहर में फुटपाथ, सड़क और आम रास्ते पर अवैध मंदिरों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम को फुटपाथ-सड़क से अवैध मंदिर हटाने के आदेश दिए है. साथ ही अवैध निर्माण हटाकर मूर्तियां पास के वैध मंदिर में शिफ्ट करने के आदेश दिए है. अदालत ने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए है. 

कहा कि वह अगली सुनवाई पर कोर्ट में शपथपत्र पेश करके बताए उन्होंने शहर में अवैध रूप से बने मंदिरों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए?कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा,जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए. सनी मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए.