आयकर विभाग में 'विवाद से विश्वास योजना' की शुरुआत 1 अक्टूबर से, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी की अधिसूचना

आयकर विभाग में 'विवाद से विश्वास योजना' की शुरुआत 1 अक्टूबर से, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी की अधिसूचना

जयपुरः आयकर विभाग में 'विवाद से विश्वास योजना' की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है. विवादित मामलों में कमी के लिए केन्द्र सरकार ने योजना शुरू की है. योजना के लिए पात्रता संबंधित नियम भी अधिसूचित किए गए है. 

आयकर विभाग 2020 में भी यह योजना जारी कर चुका है. फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक विवाद से विश्वास योजना प्रभावी रहेगी. ऐसी मांग, जिसकी अपील किसी भी स्तर पर लंबित हो पर योजना का लाभ मिलेगा. 

योजना में ब्याज व जुर्माना राशि से माफी मिलेगी. यदि अपील विभाग की ओर से हैं तो 50% ही आयकर जमा कराना होगा. डिमाण्ड केवल ब्याज व जुर्माना के रूप में ही है तो केवल 25% जमा कराना होगा. योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित फार्म भी जारी किया.