ED ने करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के एजेंट की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक कमीशन एजेंट की 30.70 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति में केरल में एक जमीन व इमारत सहित 20 अचल संपत्तियां, दो प्रीमियम कार, 3,40,000 रुपये और कुल 2,08,124 रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल हैं. अधिकारियों ने ए. के. बिजॉय की 57 खातों में जमा 35,86,990 रुपये की राशि भी जब्त की है.

ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जांच के दायरे में है:
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, उसने 2010 से बैंक के सचिव तथा समिति के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश के कारण बिना किसी गारंटी के 26.60 करोड़ रुपये के ऋण को अवैध रूप से स्वीकृत दी और धन मुहैया भी करा दिया. तिरुवनंतपुरम में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में भी करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जांच के दायरे में है. सोर्स-भाषा