नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर दी बड़ी छूट, मूल बकाया में भी 50% की मिलेगी छूट

नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर दी बड़ी छूट, मूल बकाया में भी 50% की मिलेगी छूट

जयपुर: स्वायत्त शासन विभाग से बड़ी खबर मिल रही है. नगरीय विकास कर और गृह कर जमा कराने पर बड़ी छूट दी. विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई. डीएलबी कुमारपाल गौतम की ओर से अधिसूचना जारी की गई.

वर्ष 2023-24 तक का नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी. बकाया ब्याज व जुर्माने में 100 फ़ीसदी की छूट मिलेगी. वर्ष 2011-12 के पूर्व के प्रकरणों में एकमुश्त कर जमा कराने पर ब्याज में छूट मिलेगी और जुर्माने में 100 फ़ीसदी छूट के साथ छूट मिलेगी. मूल बकाया में भी 50% की छूट मिलेगी. यह राशि 31 मार्च 2025 तक जमा कराने पर छूट मिलेगी.