जयपुर : केंद्र सरकार LPG की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर गम्भीर है. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संशोधित आदेश जारी किए हैं. सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को C3–C4 स्ट्रीम से अधिकतम LPG उत्पादन के निर्देश दिए हैं.
प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपिलीन और ब्यूटीन्स को पेट्रोकेमिकल उत्पादों में उपयोग करने पर रोक लगा दी है. उत्पादित LPG केवल तीन सरकारी तेल कंपनियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है. LPG की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर होगी. आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.
'डर' सिलेंडर का !
बता दें कि खाड़ी देशों में युद्ध का सीधा असर अब आमजन पर हो रहा है. पिछले दिनों सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी के बाद एक और मुसीबत आ गई है. राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग और सप्लाई पर रोक लग गई है. शादी-ब्याह के सीजन में सिलेंडर बुकिंग पर रोक से परेशानी तय है. आगे अक्षय तृतीया और रामनवमी के बड़े सावे पर संकट गहराने के आसार हैं. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, मिठाई की दुकानों पर भी बंद होने का संकट है. प्रदेश में 19 किलो के करीब 35 हजार कमर्शियल सिलेंडरों की प्रतिदिन खपत है.