नई दिल्ली : डीजल बिक्री पर केंद्र सरकार ने नई सीमा तय की है. एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा. केवल वाहन टैंक या PESO अनुमोदित कंटेनर में बिक्री होगी. खरीदे गए डीजल की पुनर्विक्रय पर भी स्पष्ट रोक लगाई गई है.
तेल कंपनियों और डीलरों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान है. राजपत्रित अधिकारी, पुलिस और तेल कंपनियों के अधिकारी कर कार्रवाई सकेंगे. कालाबाजारी और अवैध ईंधन कारोबार पर शिकंजा कसेगा. पूरे देश में ईंधन आपूर्ति तंत्र को सुरक्षित रखने की तैयारी है.
डीजल बिक्री पर केंद्र सरकार ने तय की नई सीमा
-एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा
-केवल वाहन टैंक या PESO अनुमोदित कंटेनर में होगी बिक्री
-खरीदे गए डीजल की पुनर्विक्रय पर भी स्पष्ट रोक लगाई गई
-तेल कंपनियों और डीलरों को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
-नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई और दंड का प्रावधान
-राजपत्रित अधिकारी, पुलिस और तेल कंपनियों के अधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई
-कालाबाजारी और अवैध ईंधन कारोबार पर कसेगा शिकंजा
-पूरे देश में ईंधन आपूर्ति तंत्र को सुरक्षित रखने की तैयारी