जयपुरः राजस्थान में चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन किया गया है. राज्य सरकार ने उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. उपयोग या बिक्री पर जुर्माने के साथ कड़ी सजा हो सकती है. 5 वर्ष की कैद, 1 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते है.
लंबे समय तक उल्लंघन पर सजा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है. आदेशों की पालना के लिए विभिन्न अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रदेश में चाइनीज मांझे से 5 साल में 10 से अधिक की मौत हो चुकी है.