CM भजनलाल शर्मा का पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दे सकेगा RGHS में OPD की निर्धारित सीमा में शिथिलता

CM भजनलाल शर्मा का पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग दे सकेगा RGHS में OPD की निर्धारित सीमा में शिथिलता

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय लिया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग RGHS में OPD की निर्धारित सीमा में शिथिलता दे सकेगा. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है.

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए संशोधन जारी किया है. RGHS योजना के अंतर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा दी गई है. सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष, जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि की गई है.

वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई है. निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त भी कुछ संशोधन किया गया है.

2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के CEO को प्राधिकृत किया गया है. 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राधिकृत किया गया है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में सरलता रखी है.

OPD दवाइयों एवं जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए अब आवेदन और सरल करना होगा. पेंशनर्स को इसके लिए RGHS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.