जयपुर: जलदाय विभाग में कार्य व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है. विभाग में जिम्मेदारियों के बेहतर संचालन और कामकाज में स्पष्टता के लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. आदेश के तहत आईएएस सक्षम गोयल को संयुक्त शासन सचिव-प्रथम और आरएएस अधिकारी अरविन्द सारस्वत को संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय के नाम से पदनाम किया है. दोनों अधिकारियों के कार्यों का अलग-अलग बंटवारा भी कर दिया गया है. माना जा रहा है कि जिम्मेदारियों के स्पष्ट विभाजन से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी और योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.
प्रदेश के जलदाय विभाग में राजकाज की सरलता के मद्देनजर दो अधिकारियों में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है. अब तक सिर्फ एक आरएएस को ही संयुक्त सचिव के रूप में अधिकांश काम निपटाने होते थे, लेकिन अब विभाग में एक और आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हो गई. इसके बाद प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने दोनों अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया. आईएएस सक्षम गोयल संयुक्त सचिव प्रथम होंगे, तो आरएएस अधिकारी अरविंद सारस्वत संयुक्त सचिव द्वितीय होंगे. इनके कामों में कुछ इस तरह बंटवारा किया गया है.
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम बनाया गया है आईएएस सक्षम गोयल
सात प्रमुख जिम्मेदारियां दी गई है सक्षम गोयल को
1 राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित समस्त मामले
2 राजस्व प्राप्ति, गैर-राजस्व पेयजल (एनआरडब्ल्यू) की मोनेटरिंग एवं बजट घोषणाएं, मुख्यमंत्री महोदय की घोषणायें
3 मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही/वीआईपी / पेपर कटिंग से संबंधित मामले
4 CMIS, MJMS, RAJ UNNATI, PROJECTS, SCHEMES से संबंधित कार्य
5 मुख्य सचिव / अन्तर्विभागीय बैठकें एवं अन्य महत्वपूर्ण बैठकों से संबंधित मामले
6 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल
7 लोक सभा एवं राज्य सभा से संबंधित प्रश्न एवं विविध मामले
आरएएस अरविंद सारस्वत को बनाया गया है संयुक्त सचिव द्वितीय
सारस्वत को भी सात प्रमुख काम सौंपे गए हैं
1 राजपत्रित अधिकारियों के संस्थापन संबंधी समस्त मामले
2 अराजपत्रित कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी मामले एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों और अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी समस्त मामले
3 राजस्थान सर्विस ऑफ इंजीनियर्स नियम, 1968 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा यम, 1967 में संशोधन इत्यादि
4 विधि संबंधी समस्त कार्य / मामले एवं विभाग के समस्त अवमानना संबंधी प्रकरण. भूमि अवाप्ति से संबंधित प्रकरण
5 सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2011 से संबंधित प्रकरण. राज्य स्तर पर समितियों का गठन एवं सिफारिश का क्रियान्वयन तथा विधान सभा प्रश्न व आश्वासन, प्रश्न संदर्भ समिति तथा याचिका संबंधी मामले
6 जन लेखा समिति, लोकायुक्त एवं मानवाधिकार से संबंधित प्रकरण
7 सायनज्ञ शाखा, नवाचार एवं रिपोर्ट एवं Times अनुभाग का संस्थापन कार्य एवं विविध विषय