जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल किए गए नए 632 गांवों और कस्बों के नियोजित विकास को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. इस फैसले के अनुसार जेडीए रीजन में शामिल किए गए नए इलाके में विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति दी जाएगी. मामले में आखिर क्या किया गया है फैसला और नए इलाके में कहां,किस गतिविधि की स्वीकृति दी जा सकेगी. नगरीय विकास विभाग ने गत 3 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजन में दुगुनी बढ़ोतरी की गई थी. जेडीए रीजन 3 हजार वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 6 हजार वर्ग किलोमीटर कर दिया गया. जेडीए रीजन में 632 नए राजस्व ग्राम और नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया गया.
जेडीए रीजन में शामिल किए नए करीब 3 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस तरह विभिन्न लैंड यूज के तहत विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति दी जाए,इसके लिए जेडीए ने राज्य सरकार की ओर से पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को अधिसूचित किए गए डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन्स (DPCR)अपनाने का फैसला किया है. जेडीए का मौजूदा मास्टर प्लान केवल पुराने रीजन में ही लागू है. मौजूदा मास्टर प्लान की वैधता सितंबर 2027 तक है. जेडीए में शामिल किए गए नए रीजन में कोई मास्टर प्लान लागू नहीं हैं. जेडीए की ओर से पूरे 6 हजार वर्ग किलोमीटर इलाके के लिए वर्ष 2047 की आवश्यकता के अनुसार नया मास्टर प्लान बनाया जाना है. ऐसे में नए मास्टर प्लान के लागू होने तक जेडीए इस नए इलाके के नियोजित विकास के लिहाज से राज्य सरकार की ओर से लागू DPCR के तहत विभिन्न लैंड यूज के तहत गतिविधियों की स्वीकृति देगा. जेडीए की कार्यकारी समिति की हाल ही हुई बैठक में यह फैसला किया गया है.
जेडीए कार्यकारी समिति की बैठक का फैसला:
-नए गांवों में जेडीए देगा विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति
-डवलपमेंट प्रमोशन एंड कंट्रोल रेगुलेशन्स(DPCR)के तहत देगा स्वीकृति
-राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को DPCRकिए थे अधिसूचित
-जेडीए ने इन नए गांवों में इन्हीं DPCRको लागू करने का किया है फैसला
-जेडीए की पिछले दिनों हुई कार्यकारी समिति की बैठक में किया है फैसला
-जेडीए रीजन में शामिल किए गए 632नए गांवों में लागू होंगे ये DPCR
-राजस्व ग्राम की ग्राम आबादी के 500 मीटर की परिधि में दी जाएगी स्वीकृति
-DPCR की तालिका 8Aमें निर्धारित लैंड यूज के अनुसार दी जाएगी स्वीकृति
-जबकि राजस्व ग्राम के शेष भाग में लैंड यूज की दी जाएगी स्वीकृति
-DPCRके तहत परिधि नियंत्रण क्षेत्र के अनुसार दी जाएगी लैंड यूज की स्वीकृति
-इस हिस्से में तालिका 8 के अनुसार दी जाएगी स्वीकृति
-इन गांवों में नेशनल व स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500-500 मीटर परिधि में मिलेगी मंजूरी
-DPCR के तहत हाईवे डवलपमेंट कंट्रोल जोन मानते हुए मिलेगी मंजूरी
-विभिन्न लैंड यूज के तहत जेडीए देगा विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति
-DPCRकी तालिका 8,8ए और 9 के अनुसार मिलेगी स्वीकृति
-DPCRमें विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक किए गए हैं निर्धारित
-सड़क की न्यूनतम चौड़ाई,भूखंड का न्यूनतम आकार और
-बड़े व छोटे शहरों के अनुसार मानक किए गए हैं निर्धारित
-इन्हीं मानकों के तहत नई गतिविधियों की जेडीए दे सकेगा स्वीकृति
-जेडीए रीजन में शामिल दूदू,फागी व मनोहरपुर में भी दी जाएगी स्वीकृति
-इन तीनों नगर पालिका क्षेत्रों में भी जेडीए DPCR के तहत देगा स्वीकृतिति
-इन नगर पालिका क्षेत्रों में फिलहाल कोई मास्टर प्लान नहीं हैं लागू
-और नहीं मास्टर प्लान बनाने के लिए जारी की गई है अधिसूचना
-नगर पालिका क्षेत्र में आवेदित स्थल के आस-पास हुए विकास और
-आस-पास की मौजूदा भौतिक परिस्थितियों,टाउनशिप नीति,
-भवन विनियम और DPCRके मानकों के अनुसार जेडीए देगा स्वीकृति
-विभिन्न लैंड यूज की गतिविधियों की जेडीए देगा स्वीकृति
-इन गतिविधियों की तकनीकी स्वीकृति के लिए किया जाएगा अधिकृत
-जेडीए के निदेशक नगर आयोजना को किया जाएगा अधिकृत
जेडीए रीजन में शामिल किए गए इन 632 गांवों की भूमि पर विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति देने के लिए तीन अलग-अलग इलाके निर्धारित किए हैं. एक है इन गांवों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ का इलाका, दूसरा है इन गांवों की ग्रामीण आबादी की 500 मीटर परिधि का इलाका और तीसरा है इन दोनों इलाकों के बाद गांवों का बचा हुआ इलाका. आपको बताते हैं किस इलाके में किस तरह कौनसी गतिविधियों की जेडीए दे सकेगा स्वीकृति.
किस इलाके में कैसी और कौनसी मिलेगी स्वीकृति?:
-इन गांवों के ग्राम आबादी के 500 मीटर की परिधि में मिलेगी स्वीकृति
-विभिन्न लैंड यूज की गतिविधियों की मिलेगी स्वीकृति
-DPCRके तहत ग्राम आबादी विस्तार के अनुसार मिलेगी स्वीकृति
-DPCR के तालिका 8 Aके अनुसार विभिन्न लैंड यूज की जेडीए देगा स्वीकृति
-तालिका 8A में तालिका 8 और तालिका 1 के अनुसार मिलेगी स्वीकृति
-तालिका 8 के अनुसार आवासीय लैंड यूज के तहत फार्म हाउस,इको फ्रेण्डली हाउस,
-मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत योजना,
-कमर्शियल लैंड यूज में पेट्रोल पंप,फ्यूल फिलिंग स्टेशन,इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन,
-रसोई गैस,केरोसीन गोदाम आदि, पर्यटन इकाई में रिसोर्ट व मोटल,
-इंडस्ट्रीय लैंड यूज में कृषि आधारित उद्योग,ईंट भट्टा,चूना भट्टा,स्टोन क्रेशर,
-कोल्ड स्टोरेज,डेयरी,पोल्ट्री फार्म,सार्वजनिक सुविधाओं के तहत अनाथालाय,
-वृद्धाश्रम,धार्मिक संस्थान,मैला ग्राउण्ड,ट्रेड फेयर,क्लब,स्विमिंग पूल,
-आउटडोर स्टेडियम,फिल्म सिटी आदि की स्वीकृति दी जा सकेगी
-DPCRकी तालिका 1 के अनुसार
स्वतंत्र आवास,आवासीय योजना,फार्म हाउस,पर्यावरण मैत्री आवास,
-फ्लैट्स,ग्रुप्र हाउसिंग,मुख्यमंत्री जन आवास योजना व
-अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत स्वीकृति आवासीय योजना,हॉस्टल,
-विद्यालय,क्लिनिक डिस्पेंसरी,डायग्नोस्टिक सेंटर,डे केयर सेंटर,
-लाईब्रेरी,अनाथालाय,धर्मशाला,वृद्धाश्रम,सामुदायिक भवन,नर्सरी और
-स्विमिंग पूल आदि अनुज्ञेय गतिविधियों की दी जा सकेगी स्वीकृति
-DPCRकी तालिका 1 के अनुसार अनुमति योग्य गतिविधियों की भी मिलेगी स्वीकृति
-कमर्शियल लैंड यूज में सामान्य वाणिज्यक,सुविधा जनक दुकानें,इन्फॉर्मल शॉपिंग,
-कमर्शियल कॉम्पलैक्स,ऑफिस कॉम्पलैक्स,आईटी ऑफिस,बैंक अन्य वित्तीय संस्थान,
-रेस्टोरेंट और पर्यटन इकाई लैंड यूज में होटल,रिसोर्ट,मोटल,गेस्ट हाउस,
-सार्वजनिक सुविधाओं में स्कूल,कॉलेज,नर्सिंग होम,हॉस्पिटल,ऑडिटोरियम,
-कन्वेंशन हॉल,आर्ट गैलेरी,एग्जीबिशन सेंटर,म्यूजियम,रिक्रिएशनल में क्लब,
-इंडोर स्टेडियम,स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स,आउटडोर स्टेडयिम और
-एम्यूजमेंट पार्क जैसी अनुमति योग्य गतिविधियों की मिल सकेगी स्वीकृति
किस इलाके में कैसी और कौनसी मिलेगी स्वीकृति?:
-इन गांवों में हाईवे के दोनों तरफ 500-500 मीटर परिधि में मिलेगी मंजूरी
-विभिन्न लैंड यूज के तहत जेडीए देगा विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृति
-DPCRकी तालिका 8,8ए और 9 के अनुसार मिलेगी स्वीकृति
-तालिका 8 के अनुसार आवासीय लैंड यूज के तहत फार्म हाउस,इको फ्रेण्डली हाउस,
-मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत योजना,
-कमर्शियल लैंड यूज में पेट्रोल पंप,फ्यूल फिलिंग स्टेशन,इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन,
-रसोई गैस,केरोसीन गोदाम आदि, पर्यटन इकाई में रिसोर्ट व मोटल,
-इंडस्ट्रीय लैंड यूज में कृषि आधारित उद्योग,ईंट भट्टा,चूना भट्टा,स्टोन क्रेशर,
-कोल्ड स्टोरेज,डेयरी,पोल्ट्री फार्म,सार्वजनिक सुविधाओं के तहत अनाथालाय,
-वृद्धाश्रम,धार्मिक संस्थान,मैला ग्राउण्ड,ट्रेड फेयर,क्लब,स्विमिंग पूल,
-आउटडोर स्टेडियम,फिल्म सिटी आदि की स्वीकृति दी जा सकेगी
-तालिका 8 ए में तालिका 1 में दर्शाई गतिविधियों की मिलेगी स्वीकृति
-DPCRकी तालिका 1 के अनुसार अनुमति योग्य गतिविधियों की मिलेगी स्वीकृति
-कमर्शियल लैंड यूज में सामान्य वाणिज्यक,सुविधा जनक दुकानें,इन्फॉर्मल शॉपिंग,
-कमर्शियल कॉम्पलैक्स,ऑफिस कॉम्पलैक्स,आईटी ऑफिस,बैंक अन्य वित्तीय संस्थान,
-रेस्टोरेंट और पर्यटन इकाई लैंड यूज में होटल,रिसोर्ट,मोटल,गेस्ट हाउस,
-सार्वजनिक सुविधाओं में स्कूल,कॉलेज,नर्सिंग होम,हॉस्पिटल,ऑडिटोरियम,
-कन्वेंशन हॉल,आर्ट गैलेरी,एग्जीबिशन सेंटर,म्यूजियम,रिक्रिएशनल में क्लब,
-इंडोर स्टेडियम,स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स,आउटडोर स्टेडयिम और
-एम्यूजमेंट पार्क जैसी अनुमति योग्य गतिविधियों की मिल सकेगी स्वीकृति
-तालिका 9 के अनुसार आवासीय लैंड यूज में आवासीय योजना,
-ग्रुप हाउसिंग,कमर्शियल लैंड यूज में वाणिज्यक वेयर हाउस,
-गोदाम,रेस्टोरेंट,ढाबा,मोटर रिपेयर वर्कशॉप,ट्रक,बस,टर्मिनल,ट्रांसपोर्ट नगर,
-ऑटोमोबाइटल मार्केट,बस डिपो और विवाह स्थल,
-पर्यटन इकाई लैंड यूज में होटल,सार्वजनिक सुविधाओं में स्कूल,कॉलेज,
-यूनिवर्सिटी,निजी चिकित्सालय,डिस्पेंसरी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
-20 बेड्स से अधिक का अस्पताल, रिक्रिएशनल लैंड यूज में स्विमिंग पूल,
-नर्सरी,क्लब,इनडोर स्टेडियम,स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स,आउटडोर स्टेडियम और
-एम्यूजमेंट पार्क की जेडीए दे सकेगा स्वीकृति
किस इलाके में कैसी और कौनसी मिलेगी स्वीकृति?:
-इन गांवों के एक बड़े हिस्से में टाउनशिप योजना
-कमर्शियल मॉल,रिटेल,दुकान या गोदाम की नहीं मिलेगी स्वीकृति
-इन गांवों में हाईवे के दोनों तरफ 500-500 मीटर परिधि में और
-ग्राम आबादी के 500 मीटर के क्षेत्र के अलावा जो है शेष क्षेत्र
-इन गांवों के इस शेष क्षेत्र में इन गतिविधियों की नहीं मिलेगी स्वीकृति
-जेडीए इस क्षेत्र में DPCRकी तालिका 8 के अनुसार देगा स्वीकृति
-आवासीय लैंड यूज के तहत फार्म हाउस,इको फ्रेण्डली हाउस,
-मुख्यमंत्री जन आवास योजना/अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के तहत योजना,
-कमर्शियल लैंड यूज में पेट्रोल पंप,फ्यूल फिलिंग स्टेशन,इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन,
-रसोई गैस,केरोसीन गोदाम आदि, पर्यटन इकाई में रिसोर्ट व मोटल,
-इंडस्ट्रीय लैंड यूज में कृषि आधारित उद्योग,ईंट भट्टा,चूना भट्टा,स्टोन क्रेशर,
-कोल्ड स्टोरेज,डेयरी,पोल्ट्री फार्म,सार्वजनिक सुविधाओं के तहत अनाथालाय,
-वृद्धाश्रम,धार्मिक संस्थान,मैला ग्राउण्ड,ट्रेड फेयर,क्लब,स्विमिंग पूल,
-आउटडोर स्टेडियम,फिल्म सिटी आदि की स्वीकृति दी जा सकेगी