जयपुरः परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (AITP) परमिट को लेकर नए नियम लागू किए गए है. अब AITP परमिट के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा. निर्धारित फीस के साथ संबंधित राज्य के परिवहन प्राधिकारी को करना होगा. इलेक्ट्रिक और एथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बिना परमिट शुल्क के अनुमति मिलेगी.
वाहन अपने होम स्टेट से बाहर 60 दिन से अधिक नहीं रुक सकेगा. पर्यटक वाहनों को हर समय यात्रियों की सूची (ऑनलाइन या लिखित) रखना अनिवार्य होगा. बिना सूची वाले यात्रियों को वाहन में बैठाने या उतारने की अनुमति नहीं होगी. सभी पर्यटक वाहनों में GPS और पैनिक बटन अनिवार्य किया गया. नियम उल्लंघन पर 45 दिन से अधिक की अवधि के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है.