सार्वजनिक खरीद नियमों में संशोधन, स्टार्टअप्स को मिलेगी विशेष छूट

सार्वजनिक खरीद नियमों में संशोधन, स्टार्टअप्स को मिलेगी विशेष छूट

जयपुरः सार्वजनिक खरीद नियमों में संशोधन किया गया है. स्टार्टअप्स को विशेष छूट मिलेगी. राज्य सरकार ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया है. राजस्थान पारदर्शिता सार्वजनिक खरीद नियम, 2013 में संशोधन किया गया है. 

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है. संशोधन के तहत ठेकेदारों और स्वीकृत बोलीदाताओं को श्रेणी अनुसार छूट दी है. QRated स्कोर स्टार्टअप्स के लिए एकमात्र उप-ठेके/उप-लीजिंग की अनुमति दी गई है. यह अनुमति बिना किसी पूर्व स्वीकृति के दी जाएगी. बशर्ते यह मूल अनुबंध मूल्य के 20% तक सीमित हो. 

इसमें स्टार्टअप्स को उनके QRated स्कोर के आधार पर अनुबंध सौंपने की मंजूरी दी है. अलग-अलग सीमा तक अनुबंध सौंपने की अनुमति दी. ब्रॉन्ज स्कोर की सीमा: ₹1 करोड़ तक,सिल्वर स्कोर की सीमा : ₹2 करोड़ तक, गोल्ड स्कोर की सीमा : ₹5 करोड़ तक और प्लैटिनम/सिग्नेचर स्कोर की सीमा : ₹10 करोड़ तक की अनुमति दी है. राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए छूट दी है.