जयपुर: जयपुर के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में आज रजिस्ट्री कार्य बंद है. सोसायटी पट्टों से रजिस्ट्री नहीं किए जाने के विरोध में अधिवक्ता उतरे. जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालय एवं राजस्व न्यायालयों में आज कार्य स्थगित किए गए. जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं की ओर से नारेबाजी की जा रही है.
संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे है. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2021 का विरोध जताया. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर प्रथम देवेंद्र कुमार जैन से खास बातचीत की.
आपको बता दें कि अधिसूचना के प्रावधान लागु होने से अब सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. सोसायटी निजी खातेदारों की कॉलोनियों की संशोधन के अनुसार रजिस्ट्री नहीं होगी. कॉलोनी का 90 ए में भू-रूपांतरण होना अनिवार्य किया. एससी-एसटी,कृषि भूमी के गलत बेचान पर भी लगाम लगेगी.
बार एसोसिएशन के के अनुसार-जयपुर में 90% कॉलोनियां सोसायटी द्वारा बसाई गई. रजिस्ट्री बन्द होने से सोसायटी पट्टों में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा. संशोधन अधिनियम 2021 की अधिसूचना के प्रावधान लागू होने से अब सोसायटी पट्टों की रजिस्ट्री नहीं होगी. सोसायटी निजी खातेदारों की कॉलोनियों की संशोधन के अनुसार रजिस्ट्री नहीं होगी.