आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ी फैसला, कहा- बीमार, हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ी फैसला, कहा- बीमार, हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा

नई दिल्ली : आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना देने पर बैन लगा दिया है. बीमार, हिंसक कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा. 

सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा. नसबंदी के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा. रेबीज वाले कुत्तों को पकड़ा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पूरे देश को ध्यान में रखा है. 

कुत्ते पकड़ने वाली टीम को रोकने पर जुर्माना लगाया जाएगा. टीम को रोकने वाले व्यक्तियों पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. 

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के महत्वपूर्ण बिंदु:
-बीमार व हिंसक कुत्तों की नहीं होगी रिहाई
-कहा- गली मोहल्ले कॉलोनियों इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्रों में कुत्तों को नहीं कराया जा सकेगा भोजन
-स्वस्थ कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा वापस'
-कुत्तों के भोजन के लिए अलग क्षेत्रों का करवाया जाएगा निर्माण '
-आवारा कुत्तों के खिलाफ एमसीडी कार्रवाई रोकने वालों  पर लगेगा जुर्माना'
-एमसीडी जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर '
-पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं'
-कुत्तों से जुड़े देश भर के मामले सुप्रीम कोर्ट होंगे स्थानांतरित