VIDEO: भू माफिया प्रमोद शर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

जयपुर : भूमाफिया प्रमोद शर्मा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अब प्रमोद शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी. भूमाफिया प्रमोद शर्मा से हाई प्रोफाइल केस जुड़ा है. सत्ता से रसूख का भ्रामक प्रचार करने से जुड़ा प्रकरण है. 

भूखंडों पर कब्जा करने और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा मामला है. हाई कोर्ट FIR रद्द करने की याचिका को खारिज किया. हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने आदेश दिए. 

प्रमोद शर्मा की आपराधिक विविध याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए. याचिकाकर्ता की ओर से FIR रद्द करने की गुहार लगाई गई थी.प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्र सहित एडवोकेट गिर्राज प्रसाद शर्मा व जया मित्र ने पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी की.

भूमाफिया प्रमोद शर्मा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत: 
-अब प्रमोद शर्मा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार 
-भूमाफिया प्रमोद शर्मा से जुड़ा हाई प्रोफाइल केस
-सत्ता से रसूख का भ्रामक प्रचार करने से जुड़ा प्रकरण
-भूखंडों पर कब्जा करने व कूटरचित दस्तावेज तैयार करने से जुड़ा मामला
-हाई कोर्ट FIR रद्द करने की याचिका को किया खारिज
-हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकल पीठ ने दिए आदेश
-प्रमोद शर्मा की आपराधिक विविध याचिका को खारिज करते हुए दिए आदेश
-याचिकाकर्ता की ओर से FIR रद्द करने की लगाई गई थी गुहार
-प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्र सहित
-एडवोकेट गिर्राज प्रसाद शर्मा व जया मित्र ने रखा पक्ष
-वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने की पैरवी