नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत बरकरार मिली. सेशन कोर्ट ने VC के जरिए पेश होने की छूट को बरकरार रखा. 14 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम राहत बढ़ाई गई. ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका पर गहलोत की ओर से बहस पूर्ण की. अगली सुनवाई पर केंद्रीय मंत्री शेखावत के अधिवक्ता बहस करेंगे. 14 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे मामले पर सुनवाई होगी.
#Delhi: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला
— First India News (@1stIndiaNews) September 16, 2023
मुख्यमंत्री गहलोत को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत बरकरार, सेशन कोर्ट ने VC के जरिए पेश होने की छूट को रखा बरकरार, 14 अक्टूबर तक...@gssjodhpur @ashokgehlot51 @NagarAdditi pic.twitter.com/5Y5tRDdwHQ
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में सीएम गहलोत की याचिका पर राउज एवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. CM अशोक गहलोत के वकील ने कहा कि शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इस लिए बनता है, क्योंकि उनका नाम FIR में नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं था. एक बार भी समन जारी नहीं किया गया.
शिकायतकर्ता के मुताबिक गहलोत का बयान आधिकारिक तौर पर या आधिकारिक क्षमता के तहत बयान दिया गया था. राज्य के गृह मंत्री के रूप में बयान दिया गया था. जो बयान सदन में दोहराया गया था. वह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दिया था. गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि मामले में केस डायरी से छेड़छाड़ की गई.