पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता के मामले में बड़ी खबर, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नहीं भेजा है लिखित प्रस्ताव

पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता के मामले में बड़ी खबर, स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नहीं भेजा है लिखित प्रस्ताव

जयपुर: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के मामले में बड़ी खबर मिल रही है. पार्षद के लिए शैक्षणिक योग्यता के मामले में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा है. मुख्यमंत्री को कोई लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा है.

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में प्रस्ताव भेजा है. मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा हुई थी. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं या 12 वीं करने पर चर्चा हुई थी. चर्चा में उनकी ओर से मामले में सहमति जताई गई थी.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि वे मामले में विचार कर रहे हैं. दूसरी तरफ दो से अधिक संतान के मामले में प्रस्ताव भेजा है. विधिवत प्रस्ताव LSG ने विधि विभाग को भेजा है. प्रस्ताव के अनुसार दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति पार्षद का चुनाव लड़ सकेंगे.