हरियाणा: मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए. सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिला. सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी को बरी किया. मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी बरी हुए.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने X पर पोस्ट लिखा है कि कांग्रेस की “हिंदू आंतकवाद” की थ्योरी अब बेनकाब हो चुकी है. मालेगांव विस्फोट मामले में न्यायालय के निर्णय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झूठे आरोपों और राजनीतिक साजिशों के सहारे किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती.
कांग्रेस की “हिंदू आंतकवाद” की थ्योरी अब बेनकाब हो चुकी है-
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) July 31, 2025
मालेगांव विस्फोट मामले में न्यायालय के निर्णय ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झूठे आरोपों और राजनीतिक साजिशों के सहारे किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती। जिन निर्दोंषों ने वर्षों तक इस कलंक का मानसिक और सामाजिक दंश…
जिन निर्दोंषों ने वर्षों तक इस कलंक का मानसिक और सामाजिक दंश झेला, आज उनके धैर्य और संघर्ष की जीत हुई है. यह फैसला कांग्रेस के उस गहरे षड्यंत्र पर करारा तमाचा है, जिसने वोटबैंक के लिए 'भगवा आतंक' जैसा झूठा और घृणित नैरेटिव गढ़ा. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं गृहमंत्री के कथन को फिर से दोहराना चाहता हूं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता.