अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के फोटो-वीडियो बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे प्रयोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अंतरिम आदेश

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के फोटो-वीडियो बिना अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे प्रयोग, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अंतरिम आदेश

नई दिल्ली : अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के फोटो-वीडियो अब बिना अनुमति के प्रयोग नहीं किए जा सकेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश सुनाया है. 

72 घंटे के अंदर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की अनुमति के बिना पोस्ट, सभी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित वेबसाइट को ब्लॉक करने सहित अन्य निर्देश जारी किए हैं. ऐश्वर्या राय ने निजता की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.