देश में 1 जुलाई 2026 से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेल मंत्रालय ने न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया

देश में 1 जुलाई 2026 से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर लगेगा दोगुना जुर्माना, रेल मंत्रालय ने न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया

नई दिल्ली: देश में 1 जुलाई 2026 से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना लगेगा. रेल मंत्रालय ने न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया.
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को नए नियम लागू करने के निर्देश दिए.

 बिना टिकट पकड़े जाने पर किराये के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा. दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करने पर टिकट जब्त होगी. ऐसे मामलों में पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा.

देश में 1 जुलाई 2026 से ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर लगेगा दोगुना जुर्माना: 
-रेल मंत्रालय ने न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया
-रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को नए नियम लागू करने के दिए निर्देश 
-बिना टिकट पकड़े जाने पर किराये के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा
-दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट से यात्रा करने पर जब्त होगी टिकट 
-ऐसे मामलों में पूरा किराया और कम से कम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा