पारिवारिक पेंशन पा रहे मानसिक और शारीरिक अपंग को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने दी राहत

पारिवारिक पेंशन पा रहे मानसिक और शारीरिक अपंग को लेकर संशोधन, वित्त विभाग ने दी राहत

जयपुरः पारिवारिक पेंशन पा रहे मानसिक, शारीरिक अपंग या दिव्यांग पुत्र, पुत्री को लेकर संशोधन किया गया है. वित्त विभाग ने संशोधन करके राहत दी है. संबंधित पुत्र/ पुत्री का विवाह होने पर भी उसकी पारिवारिक पेंशन पाने की योग्यता में फर्क नहीं होगा. 

उनकी आय 8850 से ज्यादा नहीं बढ़े और उसी अनुपात में महंगाई राहत राशि न बढ़े. तो वे पारिवारिक पेंशन पाने के लिए अयोग्य नहीं होंगे. जिसको लेकर वित्त सचिव नवीन जैन ने आदेश जारी किया है.