RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को मिली बड़ी राहत, बेटे की शादी में शामिल होने की कोर्ट ने दी सशर्त अनुमति

जयपुरः RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को बड़ी राहत मिली है. बेटे डॉ. दीपेश कटारा  की शादी में शामिल होने की कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी. बेटे की शादी के लिए 9 से 13 दिसंबर तक पुलिस व्यवस्था के साथ शामिल होने की अनुमति दी. CBI कोर्ट-3 में विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोदी ने आदेश दिए. 

कोर्ट ने मानवीय और सामाजिक आधार पर वैकल्पिक राहत का आदेश दिया है. बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश दिए है. मामला वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 पेपर लीक से जुड़ा है. याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट भानुप्रकाश शर्मा ने पैरवी की.