दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे पार्षद-मेयर, राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ नगरपालिका संशोधन बिल 

दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे पार्षद-मेयर, राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ नगरपालिका संशोधन बिल 

जयपुर: नगर निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले पार्षद-मेयर बन सकेंगे. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में नगरपालिका संशोधन बिल पारित हुआ.  राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेताओं के पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बनने पर लगी रोक हटाने वाला बिल पारित हो गया. 

राजस्थान विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 पारित हुआ. राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 18-2 में संशोधन हुआ. 2 बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई.सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करने के आदेश दिए थे. 

अगले निकाय चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले चुनाव लड़ सकेंगे. राजस्थान विधानसभा से बिल पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके साथ ही यह कानून लागू हो जाएगा. अगले निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे.

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र: 
-दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे पार्षद-मेयर
-विधानसभा में पारित हुआ नगरपालिका संशोधन बिल 
-राजस्थान में  दो से ज्यादा बच्चों वाले नेताओं के पार्षद, मेयर, 
-नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बनने पर लगी रोक हटाने वाला बिल पारित हो गया 
-विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 पारित  
-राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 18-2 में संशोधन 
-दो बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई
-सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करने के आदेश दिए थे
-अगले निकाय चुनावों में दो से ज्यादा बच्चों वाले लड़ सकेंगे चुनाव 
-विधानसभा से बिल पारित होने के बाद अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
-राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा
-इसके साथ ही यह कानून लागू हो जाएगा
-अगले निकाय चुनाव में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे