1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून, बदल जाएंगे फार्म नंबर, जानें क्या-क्या बदल रहा

1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून, बदल जाएंगे फार्म नंबर, जानें क्या-क्या बदल रहा

नई दिल्ली : 1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून आ रहा है. फार्म नंबर बदल जाएंगे. बदलाव के तहत आयकर नियम 511 से घटकर 333 रह जाएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए  फॉर्म-16 को भी पहले की तुलना में आधे पेजों को किया जा रहा है. 

जबकि कर फॉर्म की संख्या 399 से घटकर 190 हो जाएगी. 15 दिनों के लिए यानी 22 फरवरी, 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और  इंडस्ट्री को प्रस्तावों की समीक्षा, फीडबैक देने के आमंत्रित किया है.

बदलाव के बाद शून्य टीडीएस का फार्म होगा फार्म संख्या 128, वेतनभोगी कर्मचारियों को जारी होने वाला TDS फार्म नंबर 130 होगा. सालाना टैक्स स्टेटमेंट-26 एएस का नंबर भी बदल कर 168 होगा. अब वित्तीय जानकारियां देने वाला फार्म 61 ए अब 165 हो जाएगा. 

1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून,बदल जाएंगे फार्म नंबर 
-बदलाव के तहत आयकर नियम 511 से घटकर 333 रह जाएंगे
-इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 
-फॉर्म-16 को भी पहले की तुलना में आधे पेजों को किया जा रहा 
-जबकि कर फॉर्म की संख्या 399 से घटकर 190 हो जाएगी
-15 दिनों के लिए यानी 22 फरवरी,2026 तक सुझाव मांगे गए 
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और 
-इंडस्ट्री को प्रस्तावों की समीक्षा,फीडबैक देने के आमंत्रित किया
-बदलाव के बाद शून्य टीडीएस का फार्म होगा फार्म संख्या 128
-वेतनभोगी कर्मचारियों को जारी होने वाला TDS फार्म नंबर होगा 130
-सालाना टैक्स स्टेटमेंट-26 एएस का नंबर भी बदल कर होगा 168
-अब वित्तीय जानकारियां देने वाला फार्म 61 ए हो जाएगा 165