जयपुरः कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स के आत्महत्या करने से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की गाइड लाइन के तहत आदेश दिए है. कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण करने के आदेश दिए है. साथ ही गाइड लाइन में बताए पैरामीटर की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए है.
सीजे एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिए. स्व:प्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए. अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि केंद्र के रेगुलेशन में सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
जबकि सजा और जुर्माना कानून बनने पर ही लागू हो सकता है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जल्द ही कानून बनाने की जानकारी दी है. साथ ही 33 जिलों के कोचिंग संस्थानों की सूची भी अदालत में पेश की.
#Jaipur: कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स के आत्महत्या करने से जुड़ा मामला
— First India News (@1stIndiaNews) January 3, 2025
राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की गाइड लाइन के तहत दिए आदेश, कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण करने के दिए... #RajasthanWithFirstIndia #JaipurNews @vyaskamalkant pic.twitter.com/GnHP0eibUU