जयपुर: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित हुआ. अब 2 से अधिक संतानों वाले लोग पंचायतीराज चुनाव भी लड़ सकेंगे. राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई. कल विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायक दल की बैठक लेंगे.
गौरतलब है कि भजनलाल कैबिनेट की बैठक हुई थी. बैठक में अहम एजेंडा पर मुहर लगी थी. निकाय पंचायत चुनावों में 2 संतानों से अधिक वाले भी चुनाव लड़ पाएंगे. कैबिनेट से हरी झंडी मिली. कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉ.प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. 2 नए विधेयकों को मंजूरी मिली. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 2026 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2026 मिली.
जनसंख्या के लिहाज से पहले प्रावधान था , तब जनसंख्या नियंत्रण करना जरूरी था. इसलिए सरकारी कार्मिकों के लिए 2 से ज्यादा संतान और नगर पालिका, नगर निकाय में चुनाव में भी 2 से अधिक वाले को अयोग्य का नियम आया. 15 से 20 सालों में जनसंख्या घनत्व घट गया. योग्य व्यक्ति और सक्षम है लेकिन 2 से अधिक संतान होने से अयोग्य माना जा रहा था. पंचायतीराज की धारा 19 में और नगर पालिका अधिनियम की धारा 26 में संशोधन किया. 2 या अधिक संतान होने पर जनप्रतिनिधि अन्य योग्यता रखता है तो चुनाव लड़ सकेगा.