राष्ट्रपति-राज्यपाल के अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा में बांधने के मसले पर राय देगा SC

राष्ट्रपति-राज्यपाल के अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा में बांधने के मसले पर राय देगा SC

नई दिल्ली : राष्ट्रपति-राज्यपाल के अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समयसीमा में बांधने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट राय देगा.  

राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर यह सुनवाई शुरू हुई थी. 10 दिन चली सुनवाई 11 सितंबर 2025 को पूरी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच को यह तय करना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर विधेयकों पर जल्द फैसला न लें, तो क्या उसमें कोर्ट दखल दे सकता है?

CJI बीआर गवई ने अपनी अध्यक्षता में गठित बेंच में जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पी.एस.नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस.चंदुरकर शामिल हैं.