सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- दुष्कर्म पीड़िता के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाइए, समय के साथ कानून बदलना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- दुष्कर्म पीड़िता के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाइए, समय के साथ कानून बदलना चाहिए

नई दिल्ली: दुष्कर्म पीड़िता के अबॉर्शन पर समय सीमा लागू नहीं हो. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के अबॉर्शन पर लागू समय सीमा हटाने पर विचार करने का केंद्र से आग्रह किया है. 

पिछले दिनों एक दुष्कर्म से पीड़ित एक नाबालिग गर्भवती के 30 सप्ताह के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दायर की गई.

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अनचाही गर्भावस्था किसी पर थोपी नहीं जा सकती, वह अभी बच्ची है. कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और वर्तमान हालात के अनुसार चले.