जयपुरः शहरों में पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा लेना महंगा हुआ है. अब भूमि धारक को निकाय से पट्टा लेने के लिए राशि देनी होगी. पहले से आठ गुना अधिक राशि पट्टा लेने के लिए राशि देनी होगी. स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है.
300 वर्गमीटर तक की भूमि का पट्टा दिया जा सकेगा. निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर पट्टा दिया जाएगा. इससे अधिक 1500 वर्गमीटर तक का पट्टा दिया जा सकेगा. निकाय के बोर्ड स्तर पर पट्टा दिया जा सकेगा.
1500 वर्गमीटर से बड़ी भूमि के पट्टे के लिए जरूरी होगी. ऐसे मामलों में राज्य सरकार की स्वीकृति जरूरी होगी. सरकारी कार्यालयों की भूमि नि:शुल्क पट्टा जारी किया जाएगा. प्राधिकृत अधिकारी अपने स्तर पर पट्टा जारी कर सकेंगे.
#Jaipur: शहरों में पुरानी आबादी की भूमि का पट्टा लेना हुआ महंगा
— First India News (@1stIndiaNews) November 4, 2024
अब भूमि धारक को निकाय से पट्टा लेने के लिए देनी होगी राशि, पहले से आठ गुना अधिक राशि पट्टा लेने के लिए देनी होगी राशि.... #RajasthanGovernment @shrivastavajai2 pic.twitter.com/C6hk2T1GTY