नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब H-1B वीजा धारक गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे एंट्री नहीं ले पाएंगे. अब केवल शीर्ष योग्य इंटरनेशनल कैंडिडेट ही H-1B वीजा के लिए पात्र होंगे.
नियमों में बड़ा बदलाव कर ट्रंप ने H-1B वीजा पर आवेदन शुल्क बढ़ाया है. H-1B वीजा के नए एप्लिकेशन के लिए अब 1 लाख डॉलर देने होंगे. अमेरिका अब नए आवेदन के लिए 88 लाख रुपए की मोटी फीस वसूलेगा.
टेक्नोलॉजी कंपनियां इस योजना पर निर्भर हैं. टेक्नोलॉजी कंपनियों में भारत की 71 फीसदी हिस्सेदारी रही है. ऐसे में भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. नियमों में बदलाव से दबाव में छोटे टेक फर्म और स्टार्टअप आ सकते हैं.