बंगाल में रेप विरोधी अपराजिता विधेयक पेश, 10 दिन में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान

बंगाल में रेप विरोधी अपराजिता विधेयक पेश, 10 दिन में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली: बंगाल में रेप विरोधी 'अपराजिता' विधेयक पेश किया गया है. इस विधेयक में 10 दिन में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है.विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन बंगाल सरकार ने विधेयक पेश किया है. इस विधेयक का पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देना उद्देश्य है. 

बता दें कि दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 है. राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायक भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे. मंगलवार को ही सदन से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा.