अशोक गहलोत बोले- सरकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही, यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

अशोक गहलोत बोले- सरकार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही, यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

जयपुरः अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार अंबेडकर के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है. संविधान के अनुच्छेद 243-E में पंचायतीराज संस्थानों और 243-U में नगरीय निकायों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में करवाने का प्रावधान है. 

इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हर पांच साल में पंचायतीराज के चुनाव करवाए जाएं. लेकिन सरकार पंचायतीराज संस्थानों एवं नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर यहां चुनाव नहीं करवा रही है. 

संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघनः
यह सीधा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है. प्रशासक लगाने से पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप से हो गए हैं. पंचायतीराज एवं नगरीय निकायों को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है.