जयपुरः पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मालिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई है. AEN से मारपीट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले जमानत रद्द की थी.
मामले में एडवोकेट आदित्य मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गिर्राज सिंह मालिंगा की जमानत बरकरार रहेगी. अब गिर्राज सिंह मालिंगा को 30 दिन के बाद सरेंडर नहीं करना होगा.
#Jaipur: डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट
— First India News (@1stIndiaNews) July 22, 2024
पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले पर रोक, AEN से मारपीट मामले में राजस्थान...#RajasthanWithFirstIndia #RajasthanHighCourt #SupremeCourt… pic.twitter.com/cC3amocQlv