जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव मतदान के दिन जयपुर में अवकाश घोषित किेया गया. 9 सितंबर को 18 नगर निकायों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा. चौमूं-शाहपुरा नगर परिषद सहित 16 नगर पालिकाओं में अवकाश रहेगा. 11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा.
पुनर्मतदान होने पर संबंधित मतदान क्षेत्र में उस दिन भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा. मतदान वाले क्षेत्रों में NI Act के तहत भी अवकाश रहेगा. औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है.
आकस्मिक कामगार भी सवैतनिक अवकाश के दायरे में शामिल है. कर्मचारियों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. अवकाश नहीं देने वाले नियोजकों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
नगरीय निकाय चुनाव मतदान के दिन जयपुर में अवकाश घोषित:
-9 सितंबर को 18 नगर निकायों में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश
-चौमूं-शाहपुरा नगर परिषद सहित 16 नगर पालिकाओं में रहेगा अवकाश
-11 सितंबर को जयपुर नगर निगम क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश
-पुनर्मतदान होने पर संबंधित मतदान क्षेत्र में उस दिन भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश
-मतदान वाले क्षेत्रों में NI Act के तहत भी रहेगा अवकाश
-औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य
-आकस्मिक कामगार भी सवैतनिक अवकाश के दायरे में शामिल
-कर्मचारियों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के निर्देश
-अवकाश नहीं देने वाले नियोजकों पर हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई
-जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने आदेश की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश