मुंबई: LPG गैस संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया. गैस पाइपलाइन (PNG) के लिए NOC की जरूरत खत्म हो गई. अर्जी करने पर 24 घंटे में मंजूरी मिलेगी.
वैश्विक राजनीतिक गतिविधियों के कारण LPG की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को युद्धस्तर पर पूरा करने का आदेश दिया.
इसके अलावा, अब अग्निशमन विभाग या ट्रैफिक पुलिस से NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी. PNG को अब पानी और बिजली की तरह ही 'अत्यावश्यक सेवा' माना जाएगा. घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देते हुए होटल, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक रसोई और छात्रावासों को कमर्शियल दरों पर 50 प्रतिशत आपूर्ति की जाएगी.
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राशनिंग नियंत्रक और नागरिक आपूर्ति निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. यह आदेश 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.