जयपुर: राज्य सरकार को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया. साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा.
प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़ा मामला है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया. राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया.
सभी पक्षों की बहस सुनकर खंडपीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था. अदालती आदेश पर राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने थे. चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट अमित कुड़ी और धर्माराम ने पक्ष रखा.