आवासीय इमारतों के लिए फायर NOC लेना होगा जरूरी, फ्लैट्स और सर्विसेज अपार्टमेंट की इमारतें जिनकी ऊंचाई है 9 मीटर

आवासीय इमारतों के लिए फायर NOC लेना होगा जरूरी, फ्लैट्स और सर्विसेज अपार्टमेंट की इमारतें जिनकी ऊंचाई है 9 मीटर

जयपुरः आवासीय इमारतों के लिए फायर NOC लेना जरूरी होगा. ऐसे हॉस्टल्स,पीजी,बहु आवासीय इकाइयों,धर्मशाला, स्टूडियो अपार्टमेंट, फ्लैट्स, सर्विसेज अपार्टमेंट की इमारतें जिनकी ऊंचाई 9 मीटर है. या इससे अधिक अथवा जो 250 वर्गमीटर या इससे बड़े भूखंडों पर निर्मित है ऐसी सभी आवासीय इमारतों के लिए फायर एनओसी लेना जरूरी होगा. LSG की ओर से जारी अग्निशम प्रावधान 2026 में यह प्रावधान किया है.    

इसके अनुसार 20 या इससे अधिक लोगों की क्षमता वाले होटल, रिसोर्ट,मोटल व बार के लिए भी फायर एनओसी लेना जरूरी होगा. इसी प्रकार अन्य होटल जिनकी इमारतों की ऊंचाई 9 मीटर या इससे अधिक अथवा किसी मंजिल या पूरी इमारत का बिल्ट अप एरिया 500 मीटर व अधिक है. ऐसे होटलों के लिए भी फायर एनओसी लेना जरूरी होगा.