जयपुरः राजस्थान सरकारी हैल्थ स्कीम-RGHS में सरकारी कर्मचारियों को माता-पिता या सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प तो सरकार ने दे दिया है. लेकिन इसके लिए पोर्टल पर लिंक की व्यवस्था नहीं की है. इसके चलते तुरंत लाभ के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को परेशानी आ रही है और सरकार की मंशा व्यवस्था से जुड़ी खामियों के चलते सिरे नहीं चढ़ पा रही है.
महिला सरकारी कर्मचारी है तो राजस्थान सरकारी हैल्थ स्कीम-RGHS का लाभ उसके सास-ससुर को नहीं मिलता था जिसके चलते खासी परेशानी उठानी पड़ती थी. भजनलाल सरकार ने इस तकलीफ को समझकर कैबिनेट में निर्णय किया और 20 सितंबर के आदेश के जरिये सरकारी कर्मचारियों को विकल्प दे दिया गया.
-इसके तहत वित्त विभाग ने नियम में संशोधन करके आरजीएचएस का दायरा बढ़ा दिया.
इसके बाद पुरुष व महिला सरकारी कर्मी को माता-पिता या सास-ससुर को सम्मिलित करने का विकल्प देने का किया गया था प्रावधान
CGHS की तर्ज पर RGHS में भी चिकित्सा सुविधा के लिए विकल्प देने का किया गया था प्रावधान.
माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष या महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों इस शर्त के साथ विकल्प देने का किया था प्रावधान.
लेकिन आदेश जारी होने के डेढ़ माह के बाद भी आरजीएचएस के पोर्टल में लिंक बनाकर जरूरी कदम उठाए जाने थे जो कि नहीं किया गया.
वहीं आरजीएचएस से जुड़े अधिकारी इस प्रावधान को जल्द लागू करने को लेकर आईटी टीम से लगातार संपर्क में है और अब दस दिन में यह कवायद पूरे होने के आसार मान रहे हैं.