गलत तरीके से बनाए चालान, अब लौटानी होगी जुर्माना राशि, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कारों से रोड टैक्स वसूली अवैध

जयपुरः गलत तरीके से चालान बनाए. अब जुर्माना राशि लौटानी होगी. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कारों से रोड टैक्स वसूली अवैध. हाईकोर्ट ने जब्त वाहन छोड़ने-वसूला गया टैक्स 30 दिन में लौटाने के आदेश दिए है. राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स वसूली के आदेश और जारी किए गए चालान निरस्त किए है. 

वाहन मालिकों से वसूली गई टैक्स राशि 30 दिन में लौटाने के आदेश दिए गए है. राज्य सरकार की दलील कि राजस्थान में 30 दिन से अधिक रहने पर दूसरे राज्यों के निजी वाहनों पर टैक्स देय. हाईकोर्ट की टिप्पणी-राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स नियम 28 अपने आप टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता. 

निस्तारित करते हुए दिए आदेशः
संविधान के अनुच्छेद 265 का हवाला, कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया और वसूला जा सकता है. हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित 90 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए आदेश दिए गए.      

हाईकोर्ट ने जब्त वाहन छोड़ने-वसूला गया टैक्स 30 दिन में लौटाने के दिए आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स वसूली के आदेश और जारी किए गए चालान किए निरस्त
वाहन मालिकों से वसूली गई टैक्स राशि 30 दिन में लौटाने के आदेश,
राज्य सरकार की दलील-"राजस्थान में 30 दिन से अधिक रहने पर दूसरे राज्यों के निजी वाहनों पर टैक्स देय"
हाईकोर्ट की टिप्पणी-"राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन रूल्स नियम 28 अपने आप टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता"