जयपुर: राजस्थान में घर, फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री महंगी होगी. राजस्थान स्टांप एक्ट-1999 में संशोधन से रजिस्ट्री चार्ज बढ़ेगा. 10 लाख से ऊपर की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 13% किया.
50 लाख की रजिस्ट्री पर 67 हजार रुपए ज्यादा चुकाने होंगे. प्रदेश में अभी पुरुषों पर औसतन 8.8% और महिलाओं पर 7.5% स्टांप ड्यूटी है. अब स्टांप ड्यूटी राशि पर 3% अतिरिक्त सरचार्ज बढ़ जाएगा.
यानी 50 लाख की संपत्ति खरीदते समय जहां पहले 3.82 लाख रुपए लगते थे. अब 4.49 लाख रुपए लगेंगे, 67 हजार रुपए का अंतर आएगा. सरचार्ज 3% महंगा होने से मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा. होम लोन लेने वालों को बढ़ा हुआ स्टांप शुल्क भी जुटाना होगा.
प्रदेश में घर, फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री होगी महंगी:
-राजस्थान स्टांप एक्ट-1999 में संशोधन से बढ़ेगा रजिस्ट्री चार्ज
-10 लाख से ऊपर की संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी सरचार्ज 10% से बढ़ाकर किया 13%
-50 लाख की रजिस्ट्री पर 67 हजार रुपए चुकाने होंगे ज्यादा
-प्रदेश में अभी पुरुषों पर औसतन 8.8% और महिलाओं पर 7.5% स्टांप ड्यूटी
-अब स्टांप ड्यूटी राशि पर 3% अतिरिक्त सरचार्ज बढ़ जाएगा
-यानी 50 लाख की संपत्ति खरीदते समय जहां पहले 3.82 लाख रुपए लगते थे
-अब 4.49 लाख रुपए लगेंगे, 67 हजार रुपए का आएगा अंतर
-सरचार्ज 3% महंगा होने से मध्यम वर्गीय परिवारों पर बढ़ेगा अतिरिक्त आर्थिक दबाव
-होम लोन लेने वालों को बढ़ा हुआ स्टांप शुल्क भी जुटाना होगा