बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने वाले वोट डाल सकेंगे

बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने वाले वोट डाल सकेंगे

नई दिल्ली: बंगाल SIR में ट्रिब्यूनल में अपील करने वालों को मंजूरी मिल गई है. ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने वाले वोट डाल सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  चुनाव आयोग सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करे. अनुच्छेद 142 की शक्तियों का उपयोग किया है. 

अपीलों के निपटारे के आधार पर लिस्ट जारी होगी. पहले चरण के लिए 21 अप्रैल को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होगी. 23 अप्रैल को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी. दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी होगी. इस प्रक्रिया में बहु-स्तरीय सुरक्षा उपाय लागू किए हैं.