भोपाल: मध्यप्रदेश में डॉ.मोहन कैबिनेट ने यूसीसी बिल मंजूर किया. कल भोपाल के पास जगदीशपुर के चमन महल में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी. यूसीसी विधेयक सहित 9 विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी मिली. करीब 350 साल पुराने इस महल में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई. सभी विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होंगे.
प्रस्तावित यूसीसी लागू होने पर विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए समान नियम होंगे. महिलाओं के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष तय होगी. किसी भी धर्म में 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह मान्य नहीं होगा. प्रतिबंधित रक्त संबंधों के बीच विवाह की अनुमति भी नहीं होगी.
हालांकि,किसी समुदाय की मान्य परंपरा या रीति-रिवाज ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं और वह सार्वजनिक नीति या नैतिकता के खिलाफ नहीं है तो छूट मिल सकती है. अनुसूचित जनजातियों को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया. एमपी विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से 24 जुलाई तक चलेगा. विधानसभा के इस 11वें सत्र में सरकार यूसीसी सहित कुल 15 विधेयक पेश करेगी.