नकल विरोधी कानून के तहत चलेगा NEET पेपर लीक के आरोपियों पर मुकदमा, चार राज्यों में स्थापित होगी फास्ट ट्रैक अदालतें

नकल विरोधी कानून के तहत चलेगा NEET पेपर लीक के आरोपियों पर मुकदमा, चार राज्यों में स्थापित होगी फास्ट ट्रैक अदालतें

नई दिल्ली : नकल विरोधी कानून के तहत NEET पेपर लीक के आरोपियों पर मुकदमा चलेगा. चार राज्यों में फ़ास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित होगी. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्देश देंगी. अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. 

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई होगी. 21 जून 2024 को यह कानून लागू किया गया था.  इस कानून के दायरे में  संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS), राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), केंद्र के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं हैं. 

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण की परीक्षाएं भी कानून के दायरे में होगी. ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई और त्वरित न्याय के लिए अदालतों में हर दिन सुनवाई होगी. मौजूदा नीट पेपर लीक मामले में इस अधिनियम के तहत चार मामले  दर्ज किए गए हैं. बॉम्बे,कलकत्ता, दिल्ली और एमपी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव है. इनमें से दो मामले बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं.