जोधपुर: यौन शोषण सजायाफ्ता आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. मेडिकल पैरोल बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की. आज शाम 5 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा. पैरोल अवधि समाप्त होने पर जेल लौटने के निर्देश दिए.
इलाज के आधार पर पैरोल बढ़ाने की मोहलत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार किया. आसाराम 20 दिन की मेडिकल पैरोल पर जेल से बाहर आया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को पैरोल दी थी.
मेडिकल उपचार जारी होने का हवाला दिया था. आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहा है. पैरोल अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. राहत नहीं मिलने पर आज शाम तक जेल में सरेंडर करना होगा.
यौन शोषण सजायाफ्ता आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत:
-मेडिकल पैरोल बढ़ाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
-आज शाम 5 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में करना होगा सरेंडर
-पैरोल अवधि समाप्त होने पर जेल लौटने के निर्देश
-इलाज के आधार पर पैरोल बढ़ाने की मांगी थी मोहलत
-सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल अवधि बढ़ाने से किया इनकार
-20 दिन की मेडिकल पैरोल पर जेल से बाहर आया था आसाराम
-राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को दी थी पैरोल
-मेडिकल उपचार जारी होने का दिया था हवाला
-नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहा आसाराम
-पैरोल अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका
-राहत नहीं मिलने पर आज शाम तक जेल में करना होगा सरेंडर